राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निदेशरें को मंजूरी दे दी है।
गहलोत ने कहा है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा, योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य/जिला/निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराया जाएगा।
गहलोत ने कहा कि सामान्य कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराने की सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 होगा।
वहीं विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।
अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरों के बैंक खातों में कार्यों का भुगतान कर दिया जाएगा।