पंजाब में आठ नगर निगमों और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की आम/उपचुनाव की समय-सारणी का एलान हो गया है।
इसके साथ ही राज्य के सभी चुनावी हलकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह जानकारी के राज्य चुनाव आयुक्त, जगपाल सिंह संधू ने दी।
नगर निगम फगवाड़ा के ई.आर.ओ. द्वारा तैयार की गई वोटर सूचियों में कमियां सामने आई हैं, जिस कारण वोटर सूचियां दोबारा तैयार करने के उपरांत ही नगर निगम फगवाड़ा के चुनाव करवाए जाएंगे। संधू ने कहा कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 30 जनवरी 2021 से शुरू होगी और 3 फरवरी 2021 नामांकन भरने की अंतिम तारीख होगी।
नामांकन की पड़ताल 4 फरवरी 2021 को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 5 फरवरी 2021 है और इसी तारीख को उम्मीदवारों को चुनावी निशान अलॉट किए जाएंगे।
चुनाव प्रचार तारीख 12 फरवरी 2021 को शाम पांच बजे तक किया जा सकेगा। वोट डालने का कार्य तारीख 14 फरवरी 2021 को सुबह आठ बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 17 फरवरी 2021 को की जाएगी। चुनाव करवाने के लिए रिटर्निंग अफसर और 145 सहायक रिटर्निंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए 30 आई.ए.एस./पी.सी.एस. को चुनाव पर्यवेक्षक और 6 आई.पी.एस. अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
राज्य में 20,49,777 पुरुष, 18,65,354 महिला और 149 ट्रांसजैंडर वोटरों के साथ कुल 39,15,280 रजिस्टर्ड वोटर हैं। चुनाव आयोग द्वारा 4102 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं और 18000 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी। यह चुनाव ईवीएम के द्वारा होंगे। इसके लिए 7000 ईवीएम का प्रबंध किया गया है।
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के उम्मीदवार के लिए व्यय की सीमा 3 लाख रुपये, नगर परिषद क्लास-1 के उम्मीदवार के लिए 2.70 लाख रुपये, क्लास-2 के लिए 1.70 लाख रुपये्, क्लास-3 के लिए 1.45 लाख रुपये और नगर पंचायतों के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा 1.05 लाख रुपये निर्धारित की गई है।