नयी दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। पुरानी दिल्ली में जहां चांदनी चौक का पुनरुद्धार कार्य जोरों पर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीएसईएस, एमटीएनएल, नॉर्थ एमसीडी और अन्य प्राधिकरणों से कहा कि या तो आप लटकते तारों और केबलों को हटाने के आदेश का अनुपालन करें या अवमानना करने के लिए कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
पीठ ने कहा, सभी सेवा प्रदाता आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, नहीं तो हम अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।
अदालत द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के परिणामस्वरूप निर्देश पारित किए गए, आरोप है कि एमटीएनएल सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार निर्देशों के बावजूद फीडर खंभों को स्थानांतरित किया जाना बाकी है।
सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता नौशाद अहमद खान ने कहा कि लटकते तारों और केबलों को हटाया जाना आवश्यक है। खान की टिप्पणी पर पीठ ने कहा, अगर उन लटकते तारों को हटा दिया जाता है, तो चांदनी चौक के आधे हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित हो जाएगी।
खान ने हालांकि पीठ के समक्ष कहा कि, चांदनी चौक का पुनर्विकास आगामी गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली की झांकी का विषय बन सकता है। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को मुकर्रर कर दी।