आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव कराने की अनुमति गुरुवार को दे दी। हालांकि हाल ही में एकल पीठ ने अनुमति रद्द कर दी थी।
राज्य निर्वाचन आयोग के एक बयान के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछले फैसले को रद्द करते हुए राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया।
एसईसी कार्यालय के अनुसार, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को एक बाध्यकारी वचनपत्र दिया था कि वह चुनाव कराने का हर संभव प्रयास करेगी और तारीखों में बदलाव भी नहीं करेगी।बयान के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग पहले से अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत चुनावों को आगे बढ़ा रहा है। चुनाव चार चरणों में होंगे – 5, 9 , 13 और 17 फरवरी।
न्यायालय के आदेश के बाद, एसईसी के बयान में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, मंत्रियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी लाभों के वितरण से संबद्ध नहीं होने का निर्देश दिया गया है, ताकि मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके।